विवाह समारोह में 200 लोगों को एकत्र होने की अनुमति
देहरादून। उत्तराखंड में विवाह समारोह में अधिकतम दो सौ लोग एकत्र हो सकेंगे। इसके लिए मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही कोविड-19 के नियमों का आवश्यक रूप से पालन करना होगा। 13 अप्रैल से नव संवतसर आरंभ हो रहे हैं। इसके साथ ही शुभ लग्न, विवाह समारोह, मुंडन संस्कार आदि भी आरंभ हो जाएंगे। ऐसे में उत्तराखंड शासन ने कोविड-19 के मद्देनजर विवाह समारोह के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है। मुख्यसचिव ओमप्रकाश ने जारी आदेश में कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन से बाहर विवाह समारोह में अधिकतम दो सौ लोगों को एकत्र होने की अनुमति दी जाएगी। इसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
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