उत्तराखंड

तीन महीने तक हर कार्ड पर 2 किलो चीनी मिलेगी

देहरादून। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने खाद्य योजना के तहत अगले तीन माह तक कार्डधारकों को प्रतिमाह दो किलो चीनी 25 रुपये के हिसाब से देने के साथ ही कई अन्य निर्णय भी लिये हैं। इसके साथ ही जल जीवन मिशन में 02 करोड तक के कार्य की तकनीकि स्वीकृति अब शासन के बजाय जिलाधिकारी दे सकेंगे।
तीरथ मंत्रिमंडल की हुई बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये 12 फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी। उनियाल ने बताया कि कोविड के चलते अगले तीन महीने (जून, जुलाई, अगस्त) में कार्डधारकों को हर महीने दो किलो चीनी 25 रुपये के हिसाब से मिलेगी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भटवाड$ी में स्वामी विवेकानंद हैल्थ सोसायटी को 2.4 हैक्टेयर जमीन खरीदने के लिये स्टांप ड्यूटी में 12 लाख 68 हजार 750 की छूट भी देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने हरिद्वार मेडिकल कालेज 90:10 के अनुपात की केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत जगजीतपुर में बनने वाले 325 करोड लागत के बढ़ी हुई निर्माण राशि के हिसाब से राज्यांश देने का निर्णय लिया। केंद्र ने इस बढ़ी राशि पर 25 करोड़ स्वीकृत कर दिये हैं। योजना की तकनीकी परीक्षण लागत बढकर 538.40 करोड रुपये हो गयी है। इसी अनुपात में राज्यांश में वृद्धि होगी। कैबिनेट ने आज हरिद्वार, पिथौरागढ व रूद्रपुर मेडिकल कालेज में संविदा के आधार पर कार्य करने वाले प्राचार्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देने का निर्णय लिया है, लेकिन वित्त नियंत्रक के साथ उनके संयुक्त हस्ताक्षर होंगे।
कोविड के चलते कैबिनेट ने मेला अस्पताल हरिद्वार को मिलने वाली एमआरआई मशीन को दिल्ली से लाने की अनुमति दी गयी है, लेकिन पहले केंद्र से अनुमति लेनी होगी। यही नहीं कोविड के लिये विधायकों को 01 करोड रुपये की जो राशि खर्च करने की अनुमति दी गयी थी, उसमें एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा के प्रतिबंध हटा दिया गया है। इस फैसले से सुदूर क्षेत्र में मेडिकल सुविधा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाली अधिप्राप्ति नियमावली की छूट भी इस पर लागू होगी।
कोविड पर उपरोक्त फैसलों के साथ ही मंत्रिमंडल ने कुछ और भी फैसले लिये। इसमें फूलों की घाटी ईको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहेब, घांघरिया, लोकपाल मन्दिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनस्र्थापन के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जायेगा। मंत्रिमंडल ने ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 20 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्र आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति के लिये 01 हजार, मनोरंजन संचालक के लिये 05 हजार, होटल संचालक के लिये 10 हजार औद्योगिक एवं खनन के लिये 20 हजार की क्षति पूर्ति ली जायेगी। मंत्रिमंडल ने ईको पार्क, नरेन्द्रनगर, मुनि की रेती को चलाने के लिए सोसायटी का गठन करने का निर्णय लिया है। हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार जैव विविधता आजीविका संवर्धन संस्थान (हर्बल) की गवर्निंग बाडी के मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री होंगे। वन मंत्री को संरक्षक तथा क्षेत्रीय विधायक को सह संरक्षक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रबंधकीय समिति के मुख्य संरक्षक अपर मुख्य सचिव और पदेन अध्यक्ष हाफ (विभागाध्यक्ष वन) तथा उपाध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक तथा वनाधिकारी, जन प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने राजस्व परिषद, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की सेवा नियमावली प्रख्यापित करने के साथ ही रामनगर में रामनगर में पुरानी तहसील की खाली भूमि को बहुमंजिला पार्किंग बनाने के लिए प्राधिकरण को नि:शुल्क देने का निर्णय लिया है।
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