उत्तराखंड

शहरी क्षेत्र में दो बजे के बाद दुकाने बन्द, नाइट कर्फ्यू अब शाम सात बजे से

देहरादून। प्रदेश सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए अब रात्रि कर्फ्यू शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि शहरी क्षेत्र में जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ शेष बाजार दोपहर दो बजे बंद कर दिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूलों व कालेजों को बंद करने का निर्णय लेते हुए यहां आनलाइन पढ़ाई शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश बुधवार से लागू होंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ रही संक्रमण दर को देखते हुए सरकार ने संक्रमण की रोकथाम को जारी गाइडलाइन को और सख्त किया है। मुख्यसचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी संशोधित गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में बाहर से आने वालों को अब उत्तराखंड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड आने वाले दूसरे राज्यों के निवासियों को आने से 72 घंटे पहले तक की अवधि की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। उत्तराखंड के निवासी, जो दूसरे राज्यों से वापस आ रहे हैं, उन्हें भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अने के बाद वे स्वयं को होम क्वारंटाइन करेंगे। कोविड के किसी भी लक्षण के सामने आने पर वे कोविड हेल्पलाइन पर संपर्क करेंगे। पुलिस विभाग को छोड़ जिलों के विभिन्न विभागों के कार्मिकों के अवकाश निदेशालय स्तर पर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इन कार्मिकों के अवकाश स्वीकृत करने को जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

ये हैं आदेश
1. समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अमुमानित व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी (महाकुम्भ मेला, 2020-21 हरिद्वार मेला क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गये SOPS दिनांक 22 जनवरी, 2021 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये दिशा-निर्देश पत्रांक 1115/USDMA/792 (2020) दिनांक 26 फरवरी, 2021 कुम्भ मेला क्षेत्र में यथावत रहेंगे)।
2. सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
3. समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।
4. समस्त जिम, स्वीमिंग पूल, स्पों पूर्णतः बन्द रहेंगे।
5. राज्य सरकार के अग्रिम आदेशों तक राज्य अवस्थित समस्त सरकारी शिक्षण
संस्थान-प्राथमिक, जूनियर, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेकनिक, आई.टी.आई व कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द रहेंगे तथा ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कार्य सम्पादित किये जायेंगे।
6. शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदाता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2.00 बजे से बन्द किये जायेंगे।
7. सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः कर्णयू रहेगा। साथ ही सप्ताह के अन्य 06 दिनों में सांय 7.00 बजे से प्रात: 5.00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।

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