देहरादून

नाइट कर्फ्यू में बिना कारण घूमने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही

नाइट ड्यूटी करने वालों को साथ रखना होगा आईडी कार्ड, इमरजेंसी सेवाआें को मिलेगी छूट
देहरादून। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से दून में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कर्फ्यू के दौरान बिना वजह घूमने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नाइट ड्यूटी करने वालों को अपने साथ आईकार्ड रखना होगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाआें से जुडे$ लोगों और वाहनों को छूट मिलेगी।
शनिवार को एसएसपी डा. योगेन्द्र सिंह रावत ने नाइट कफ्र्यू को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों की बैठक लेते हुए एसएसपी योगेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि नाईट कफ्र्यू रात 1० बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सभी दुकानदार एवं प्रतिष्ठान स्वामी समय से अपनी दुकानें व प्रतिष्ठान बन्द कर दें। ताकि खरीदारी करने को आए लोग, प्रतिष्ठानों व दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी आदि समय से प्रतिष्ठानों व दुकानों को बन्द कर रात 1० बजे तक अपने घरों तक पहुँच जाए। रात 1० बजे के बाद किसी भी स्थिति में छूट संभव नहीं है। इसके बाद बिना कारण घूमते पाये जाने वाले एेसे लोगो के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि रात शिफ्ट में फैक्ट्री व इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगो को अपना परिचय पत्र दिखाये जाने के बाद ही ड्यूटी पर आने—जाने के लिये आवश्यक सीमित समय की छूट दी जायेगी। परिचय पत्र न दिखाए जाने की स्थिति में उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प व इमरजेंसी सेवाए जैसे डेयरी वाहनों, सब्जी व राशन लाने के वाहनों व अन्य आवश्यक सेवाआें वाले वाहनों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा। इस दौरान अन्य इमरजेंसी सेवाआें से जुडे वाहनों पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। हरिद्वार महाकुंभ के दृष्टिगत किए गए डायवर्ट ट्रैफिक को भी नहीं रोका जायेगा। सडक व पुल निर्माण आदि सरकारी कार्यों में लगे वाहनों को भी नहीं रोका जायेगा। शादी समारोह से लौटते समय शादी का कार्ड दिखाने पर वेन्यू से घर तक जाने की आवश्यक सीमित समय की अनुमति प्रदान की जायेगी। बस व रेल आदि से आने तथा जाने वाले यात्रियों को टिकट तथा अपनी आईडी दिखाकर घर से स्टेशन तथा स्टेशन से घर तक आने—जाने के लिए आवश्यक सीमित समय की छूट दी जायेगी। सिनेमाघरों में गाइडलाइन के अनुसार ही सीमित संख्या में दर्शकों की उपस्थिति मान्य होगी। जबकि होटल व रेस्टोरेन्ट में भी गाइडलाइन के अनुसार ही ग्राहकों के बैठने की अनुमति होगी। वहीं, कोतवाली पुलिस ने शनिवार की शाम को लाउडस्पीकर से अनाउसमेंट कर लोगों को जागरुक किया।
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