हल्द्वानी में अतिक्रमण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने चार हजार परिवारों को दी राहत
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में चार हजार से ज्यादा घरों पर चलने वाले बुलडोजर पर सुप्रीम रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सात दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने के आदेश पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मानवीय पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। कोर्ट के आदेश के साथ करीब 50 हजार से ज्यादा लोगों को फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मामले की सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख तय की गई। कोर्ट ने बहस के दौरान कहा कि यह एक मानवीय मामला है। इस मामले में कुछ व्यावहारिक समाधान खोजने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वनभूलपुरा के बच्चे हाथ में पोस्टर लेकर बाजार में घूमे। बच्चों ने अपने हाथों में बोर्ड लिए हुए थे। बोर्ड में लिखा हुआ था कि थैंक यू सुप्रीम कोर्ट।
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