दीपावली पर निर्धारित स्थलों पर ही बिकेंगे पटाखे, सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य
देहरादून। दीपावली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने, निर्धारित स्थलों पर ही बिक्री की अनुमति देने और अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि पटाखों की बिक्री निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से अस्थायी लाइसेंस जारी करने तथा लाइसेंसधारकों से सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिना अनुमति या निर्धारित मानकों के विपरीत पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तीन स्थानों पर पटाखा बिक्री के लिए चिह्नित किए गए स्थल
बैठक में देहरादून नगर निगम क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिए रेंजर्स ग्राउंड, हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज के निकट 26 पार्क रोड स्थित क्षेत्र और पुराना बस अड्डा देहरादून को चिह्नित किया गया। इन स्थानों के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त स्थलों पर नगर मजिस्ट्रेट, संबंधित उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी नियमानुसार बिक्री की अनुमति देने के लिए स्थल चयन कर सकेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित मानकों और सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थान पर बिना अनुमति पटाखों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
लाइसेंस के लिए पुलिस और अग्निशमन विभाग की संस्तुति जरूरी
पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के नगर मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारियों को दी गई है। लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। इसके साथ संबंधित पुलिस अधिकारी और अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति तथा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस जारी करने से पहले आवश्यक औपचारिकताओं और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी।
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