देहरादून

DM ने शस्त्र जब्त कर लाइसेंस किया निलंबित

एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर हुआ था विवाद
देहरादून। दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने के विवाद पर एटीएस कालोनी रायपुर में शस्त्र लहराने का मामला सामने आया। जिसका त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शस्त्र जब्त करते हुए लाईसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहीं है। ऐसा करने वालो पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एटीएस कालोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था। शस्त्र लाईसेंस धारकों को जिन शर्तों के अधीन लाइसेंस दिया गया था उनका घोर उल्लंघन हुआ है। मामूली विवाद पर शस्त्र लहराने की घटना से भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की प्रबल संभावना को देखते हुए डीएम ने दोनों पक्षों को तलब किया। इस घटना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि थाना प्रभारी रायपुर देहरादून के माध्यम से चौकी प्रभारी मयूर विहार थाना रायपुर देहरादून ने अपनी आख्या अवगत कराया है कि 19 अक्टूबर को थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत एटीएस कालोनी में दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हो गया था। शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दोनों पक्षों का धारा 126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान न्यायालय को प्रेषित किया गया है। उक्त घटना के दौरान पुनीत अग्रवाल पुत्र मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144 एल एटीएस कालोनी निकट आईटी पार्क जनपद देहरादून द्वारा मामूली विवाद के दौरान अपने लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित किया गया। मामूली विवाद के दौरान इस प्रकार लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित करना शस्त्र लाईसेंस घारक पुनीत अग्रवाल का लापरवाही पूर्ण कृत्य है, जिस पर उनका शस्त्र जब्त करते हुए लाईसेंस धारक का शस्त्र लाईसेंस निलंबित कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत लाईसेंस धारक पुनीत अग्रवाल का लाईसेंस निरस्त करने का अनुरोध किया गया। जिस पर जिलाधिकारी ने लाईसेंस निलंबित करते हुए शस्त्र जब्त करवा दिया है। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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