ब्रेकिंग : उत्तराखंड में लगा नाइट कर्फ्यू, आदेश जारी
देहरादून। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेशभर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। उत्तराखंड राज्य में रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।
राज्य में नाइट कर्फ्यू रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रहेगा प्रभावी इस दौरान निम्नलिखित सेवाएं रहेंगी संचालित
- समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 24 घंटे ही रहेंगी संचालित।
- सभी चिकित्सा कर्मियों नर्सों पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति भी रहेगी 24 घंटे।
- तेल और गैस क्षेत्र जिसमें उत्पादों का उत्पादन परिवहन वितरण भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल रसोई गैस आदि।पेट्रोल पंप एलपीजी पेट्रोलियम और गैस
- खुदरा और भंडारण आउटलेट।
- राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन पारेषण और वितरण सेवाएं।
- डाकघरों सहित डाक सेवाएं।
- दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सेवाएं।
- सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा पूर्व में जारी एसपी के अधीन जारी रहेगा।
- सभी मालवाहक वाहनों को राज्य और अंतर राज्य आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने उतारने की अनुमति रहेगी 24 घंटे।
- सामग्री के आवागमन हेतु राज्य एवं अंतर राज्य आयात निर्यात आवागमन की अनुमति रहेगी।
- सभी मालवाहक वाहनों को सामग्री लोड डाउनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेल रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान को लोड करने उतारने की दैनिक रूप से 24 घंटे अनुमति रहेगी।
- रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों टैक्सियों ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेज टिकट प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
- विक्रम ऑटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति चौबीसों घंटे रहेगी।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैद्य आईडी कार्ड के साथ एसपी और कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति रहेगी।
- आवश्यक सेवाओं आपातकालीन और कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति चौबीसों घंटे रहेगी।
- निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैद्य आईडी के साथ आकस्मिक कारणों की अनुमति है।
- जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों द्वारा उनके संचालन में एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई कॉर्पोरेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे।